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छत्तीसगढ़ में मनरेंगा को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों मे आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसके लिए प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल मैणुअल काम करने के लिए स्वयंसेवा किया गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रिय रोजगार गारंटी अधिनियम वह योजना है, जिसके द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रो से जुड़े लोगों को उनके परिवारो के लिए वित्तीय वर्ष में 200 दिन तक के रोजगार का अवसर दिया जाता है। इसलिए संस्था द्वारा सतत् प्रयास किया जा रहा है, मनरेंगा का लाभ गांव/समुदाय के सभी लोगों को इसका लाभ मिले, इसलिए हमारे द्वारा लोगों के बीच अभियान 70 गांव में चलाकर बताया गया कि मनरेंगा लोगों के बीच काम का अवसर प्रदान कर गांव से हो रही पलायन को कम करना। मनरेंगा के माध्यम से बहुत सारे ऐसा काम करना
जो लोगों के लिए आवश्यक हो जैसे भूमि सुधार खेती सुधार वृक्षारोपन आदि शामिल हैं। इसके अलावा भी कई काम है। इसलिए संस्था द्वारा यह सतत् प्रयास किया जा रहा है कि मनरेंगा का क्रियांन्वयन सही रूप से हो और मनरेंगा का जो नियम है वह पूर्ण रूप से क्रियांन्वयन हो इस पर हमारे द्वारा सभी सदस्यों, मुखियाओं को प्रशिक्षण भी दिया गया और सम्मेलन का आयोजन भी किया गया।